Mukhyamantri Udyami Yojana 2026: सरकार दे रही हैं 10 लाख रूपये लोन रोजगार के लिए, देखें पूरी जानकारी और यहाँ से करें Apply

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Raju Verma

Last Updates: February 26, 2026

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Mukhyamantri Udyami Yojana 2026

Mukhyamantri Udyami Yojana 2026: अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं, महिलाओं, SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है – जिसमें से आधी राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में मिलती है जिसे वापस नहीं करना होता।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक सरकारी वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जिसमें पात्र व्यक्तियों को ₹10 लाख तक का फंड दिया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू या बढ़ा सकें। इसमें से ₹5 लाख तक का अनुदान (grant) होता है। जिसे वापस नहीं करना होता और बाकी ₹5 लाख को बिना ब्याज के 7 वर्षो में मासिक किस्तों के अनुसार लौटाना होता हैं। इस लेख में योजना से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से बताई गई हैं। इसलिए लेख को अंत तक देखें। और उसके बाद आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 Overview

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026
राज्यबिहार
विभागउद्योग विभाग, बिहार सरकार
लाभार्थीSC/ST, OBC, महिला, युवा, अल्पसंख्यक
कुल सहायता राशि₹10 लाख प्रति लाभार्थी
अनुदान (Subsidy)₹5 लाख (50%) – वापस नहीं करना
ब्याज मुक्त ऋण₹5 लाख (50%) – 84 किस्तों में
आवेदन प्रारंभ तिथि25 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि10 अप्रैल 2026 (संभावित)
आधिकारिक वेबसाइटudyami.bihar.gov.in
आवेदन प्रक्रियापूर्णतः ऑनलाइन
कुल लाभार्थी लक्ष्य10,000 (वर्ष 2025-26 में)

Mukhyamantri Udyami Yojana Kya Hai – मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और बिहार में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत बिहार के पिछड़े वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), महिला, युवा और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना खुद का उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना में 5 अलग-अलग घटक शामिल हैं:

  • मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना
  • मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
  • मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना

सबसे अच्छी बात यह है कि सहायता राशि का 50% यानी ₹5 लाख पूरी तरह अनुदान (Grant) के रूप में दिया जाता है जिसे लाभार्थी को वापस नहीं करना होता। शेष ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 आसान किस्तों में वापस करना होता है।

Mukhyamantri Udyami Yojana Apply Last Date – आवेदन की अंतिम तिथि

श्रेणीतिथि
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ25 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि (संभावित)10 अप्रैल 2026
दस्तावेज सत्यापनआवेदन के बाद
चयन सूची जारीआवेदन समाप्ति के बाद
प्रशिक्षणचयन के बाद
पहली किस्त जारीप्रशिक्षण पूरा होने पर

नोट: आवेदन की अंतिम तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर verify करें क्योंकि सरकार इसे बदल सकती है।

Benefits of Mukhyamantri Udyami Yojana – मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से क्या लाभ मिलता है?

इस योजना के तहत लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं:

1. ₹10 लाख की वित्तीय सहायता: हर चयनित लाभार्थी को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ₹10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. 50% अनुदान – कभी वापस नहीं करना: कुल राशि का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख सरकार द्वारा अनुदान (Grant/Subsidy) के रूप में दिया जाता है। यह रकम लाभार्थी को वापस नहीं लौटानी होती।

3. ब्याज मुक्त ऋण: शेष 50% यानी ₹5 लाख लाभार्थी को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7 वर्ष (84 किस्तों) में वापस करना होता है।

4. बिना किसी गारंटी के लोन: इस योजना के अंतर्गत आवेदक को किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी (Collateral) रखने की जरूरत नहीं है।

5. निःशुल्क प्रशिक्षण: चयनित लाभार्थियों को उद्योग संचालन, प्रबंधन और विपणन से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

6. स्व-रोजगार का अवसर: इस योजना से राज्य में बेरोजगारी कम होती है और युवा नौकरी खोजने की बजाय खुद नौकरी देने वाले बनते हैं।

7. ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया: पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन के जरिए होता है।

Mukhyamantri Udyami Yojana Subsidy – सब्सिडी की पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत दी जाने वाली ₹10 लाख की सहायता राशि दो हिस्सों में विभाजित होती है:

पहला हिस्सा – अनुदान (Grant): कुल परियोजना राशि का 50%, अधिकतम ₹5 लाख, सरकार की ओर से बिल्कुल मुफ्त अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसे वापस नहीं करना होता और यह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होता है।

दूसरा हिस्सा – ब्याज मुक्त ऋण: कुल परियोजना राशि का शेष 50%, अधिकतम ₹5 लाख, ब्याज रहित ऋण के रूप में दिया जाता है। इसे 7 साल यानी 84 समान मासिक किस्तों में वापस करना होता है।

घटकराशिवापसी
अनुदान (Grant/Subsidy)₹5 लाख (50%)नहीं – पूरी तरह माफ
ब्याज मुक्त ऋण₹5 लाख (50%)84 किस्तों में (ब्याज 0%)
युवा उद्यमी हेतु ऋण₹5 लाख (50%)84 किस्तों में (ब्याज 1%)
कुल सहायता₹10 लाख

Eligibility of Mukhyamantri Udyami Yojana – पात्रता की पूरी जानकारी

पात्र होने के लिए आवश्यक शर्तें:

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक SC, ST, OBC (अति पिछड़ा वर्ग), महिला, युवा या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास (इंटरमीडिएट), Polytechnic, ITI, Diploma या समकक्ष।
  • आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष।
  • आवेदक के नाम पर एक Current Account होना जरूरी है।
  • आवेदक अपने जिले में ही उद्योग स्थापित करने का इच्छुक हो।

इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा:

  • जो व्यक्ति सरकारी नौकरी या ठेका कार्य में हों और मासिक वेतन ₹15,000 से अधिक हो।
  • जो PMEGP, Mudra Loan, SIPB, Start Up या Industrial Innovation जैसी किसी अन्य उद्योग विभाग की योजना का लाभ पहले से ले रहे हों।
  • जिन्हें किसी सक्षम न्यायालय ने मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया हो।
  • जो 6 महीने या उससे अधिक के कारावास की सजा प्राप्त कर चुके हों।
  • निर्वाचित जन प्रतिनिधि जैसे MLA, MP, MLC, मुखिया, सरपंच आदि।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलर (राशन दुकान या केरोसिन तेल डीलर)।
  • जो आवेदक अपने स्थायी जिले के बाहर उद्योग स्थापित करना चाहते हों।

Documents for Mukhyamantri Udyami Yojana – जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) – SC/ST/OBC/Minority के लिए अनिवार्य
  • निवास प्रमाण पत्र / मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (12वीं/ITI/Diploma/Degree Marksheet)
  • Current Bank Account का रद्द चेक (Cancelled Cheque) या पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो (नवीनतम)
  • हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक – OTP वेरिफिकेशन के लिए)
  • ईमेल ID

Projects List of Mukhyamantri Udyami Yojana – परियोजना सूची

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के अंतर्गत आवेदक को सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना सूची में से कोई एक व्यवसाय/उद्योग चुनना होता है। नीचे सभी 50 स्वीकृत परियोजनाओं की पूरी सूची दी गई है:

  1. आईटी बिजनेस सेंटर (वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं वेब डिजाइनिंग सेंटर)
  2. स्टील फर्नीचर, अलमारी, बॉक्स / ट्रंक / रैक निर्माण
  3. आइसक्रीम उत्पादन
  4. आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन
  5. इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग
  6. ऑटो गैरेज
  7. कंक्रीट ह्यूम पाइप (R.C.C. स्पन ह्यूम पाइप) निर्माण
  8. कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, मेंटेनेंस एवं नेटवर्किंग
  9. कढ़ाई एवं वस्त्र निर्माण (कसीदाकारी, निटिंग मशीन एवं गारमेंट्स)
  10. कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन
  11. कूलर निर्माण
  12. कृषि यंत्र निर्माण
  13. केले के रेशे से उत्पाद निर्माण इकाई
  14. गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई
  15. चमड़े एवं रेक्सीन सीट कवर निर्माण
  16. चमड़े के जूते निर्माण
  17. चमड़े के बैग, बेल्ट, वॉलेट एवं ग्लव्स निर्माण
  18. जैम, जेली एवं सॉस उत्पादन
  19. डिटर्जेंट पाउडर, साबुन एवं शैम्पू निर्माण
  20. डिस्पोजेबल डायपर एवं सेनेटरी नैपकिन उत्पादन
  21. ड्राई क्लीनिंग सेवा
  22. तेल मिल
  23. दाल मिल
  24. नोटबुक, कॉपी, फाइल एवं फोल्डर उत्पादन
  25. पशु आहार उत्पादन
  26. पावर लूम इकाई
  27. पीवीसी जूता एवं चप्पल निर्माण
  28. पैथोलॉजिकल जांच केंद्र
  29. पोहा एवं चूड़ा उत्पादन
  30. प्लास्टिक सामग्री, बॉक्स एवं बोतल निर्माण
  31. फलों के जूस उत्पादन इकाई
  32. फ्लेक्स प्रिंटिंग
  33. बढ़ई गिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर निर्माण
  34. बांस का सामान एवं फर्नीचर निर्माण इकाई
  35. बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग
  36. बेंत का फर्नीचर निर्माण
  37. बेकरी उत्पाद (ब्रेड, बिस्कुट, रस्क आदि) उत्पादन
  38. बेडशीट एवं तकिया कवर निर्माण
  39. मखाना प्रोसेसिंग
  40. मधु प्रसंस्करण (हनी प्रोसेसिंग)
  41. मसाला उत्पादन
  42. मुर्गी दाना उत्पादन (पोल्ट्री फीड निर्माण)
  43. रेडीमेड वस्त्र निर्माण
  44. रोलिंग शटर निर्माण
  45. सीमेंट की जाली, दरवाजे एवं खिड़कियां निर्माण
  46. स्टेबलाइजर, इनवर्टर, यूपीएस एवं सीवीटी असेंबलिंग
  47. स्पोर्ट्स जूता निर्माण
  48. हल्के वाहनों की बॉडी निर्माण
  49. हॉस्पिटल बेड एवं ट्रॉली निर्माण इकाई
  50. ढ़ाबा, होटल, रेस्टोरेंट एवं फूड ऑन व्हील्स का संचालन

नोट: उपरोक्त सूची में से किसी एक परियोजना का चयन करना अनिवार्य है। आवेदन सबमिट होने के बाद परियोजना बदलना संभव नहीं होगा।

How to Apply Online – मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन कैसे करें? (Step by Step)

नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Login / Registration बटन पर क्लिक करें।

New Registration विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर तथा नाम दर्ज करें।

Get OTP पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।

OTP दर्ज करके वेरिफाई करें और पोर्टल पर लॉगिन करें।

आवेदन फॉर्म खुलेगा – इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, बैंक खाता जानकारी और परियोजना विवरण भरें।

प्रोजेक्ट लिस्ट में से अपना मनपसंद व्यवसाय/परियोजना चुनें।

सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

फॉर्म की एक बार पूरी जांच करें फिर Submit बटन पर क्लिक करें।

आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर एक Acknowledgement Number/Receipt मिलेगी – इसे संभालकर रखें।

टिप: आवेदन से पहले सभी दस्तावेज स्कैन करके रख लें और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है।

Important Links

Official NotificationClick Here
Apply OnlineClick Here
Official WebsiteClick Here

Mukhyamantri Udyami Yojana Selection Process – चयन प्रक्रिया

चरण 1 – आवेदन प्राप्ति: निर्धारित तिथि तक सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं।

चरण 2 – जिला-वार लक्ष्य के अनुसार छंटनी: आवेदनों का चयन जिलावार निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कुल प्राप्त आवेदनों में से किया जाता है।

चरण 3 – कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन: प्रारंभिक चयन पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन (Computerised Randomisation) पद्धति से होता है।

चरण 4 – दस्तावेज सत्यापन: प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर जांच होती है और सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।

चरण 5 – अंतिम चयन: दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों की अंतिम चयन सूची जारी की जाती है।

चरण 6 – प्रशिक्षण: चयनित लाभार्थियों को उनके व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।

चरण 7 – राशि जारी: प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद पहली किस्त की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे DBT के जरिए जमा की जाती है।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 – लोन की राशि ऐसे भरनी होगी

  • कुल ऋण राशि: ₹5 लाख (ब्याज मुक्त)
  • पुनर्भुगतान अवधि: 7 वर्ष (84 महीने)
  • अनुमानित मासिक किस्त: लगभग ₹6,000
  • पहली किस्त: प्रशिक्षण के बाद – Project का 25% (₹2.5 लाख)
  • दूसरी किस्त: उद्योग इकाई की भौतिक जांच के बाद – शेष 75% (₹7.5 लाख)
  • लोन वापसी की शुरुआत: उद्योग स्थापित होने के 6 महीने बाद
राशि का प्रकारकुल राशिवापसी अवधिब्याज दर
अनुदान (Subsidy)₹5,00,000वापसी नहींशून्य
ब्याज मुक्त ऋण (SC/ST/OBC/महिला)₹5,00,00084 महीने0%
युवा उद्यमी योजना ऋण₹5,00,00084 महीने1%

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 बिहार सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है जो राज्य के युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सपना लेकर चली है। ₹10 लाख की वित्तीय सहायता में ₹5 लाख का मुफ्त अनुदान इसे अन्य योजनाओं से बेहतर बनाता है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, 12वीं पास हैं, आपकी उम्र 18-50 के बीच है और आप SC/ST, OBC, महिला, युवा या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो आपको यह अवसर किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहिए। आज ही udyami.bihar.gov.in पर जाएं, अपने सभी दस्तावेज तैयार करें और ऑनलाइन आवेदन करें।

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